धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। थाना अर्जुनी क्षेत्र के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा आज (12 अगस्त) को महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। घटना के एक वर्ष के अन्दर ही पांच आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।

मामूली विवाद में तीन युवकों की हत्या

जानकारी के मुताबिक, 11 अगस्त 2025 की रात 11:20 बजे ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास मामूली विवाद को लेकर आरोपियों व मृतकों के बीच विवाद, गाली-गलौज व मारपीट हुई थी। इसी दौरान मुख्य आरोपी गोपी दीवान द्वारा धारदार चाकू से आलोक सिंह ठाकुर, नितीन टांडी व सुरेश हियाल पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे तीनों युवकों की मौत हो गई।


घटना की सूचना मिलते ही थाना अर्जुनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तत्कालीन एसपी सूरज सिंह के निर्देश ASP-CSP के नेतृत्व में जाँच शुरू की गई। पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश व तलाशी अभियान चलाकर घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया।

8 आरोपी गिरफ्तार-तीन नाबालिग

(01) गोपी दीवान पिता प्यारी दीवान, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी – मुख्य आरोपी।
(02) कुलेश्वर नेताम पिता चुरामन लाल नेताम, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कोर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी।
(03) रणवीर कुमार साहू पिता गोपाल साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम ईर्रा, थाना भखारा, जिला धमतरी।
(04) कमलेश ध्रुव पिता राजेन्द्र ध्रुव, उम्र 19 वर्ष, निवासी आमापारा, धमतरी।
(05) गौतम दीवान पिता लक्ष्मण दीवान, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मथुराडीह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी।

तीनों नाबालिग के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नियमानुसार कार्रवाई की गई।

जाँच ने दिलाई सजा

थाना अर्जुनी पुलिस द्वारा मामले की जाँच, गवाहों के बयान का लेखन,हथियार की बरामदगी और अन्य आवश्यक सबूत को सुरक्षित करते हुए मजबूत साक्ष्य के साथ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा पांचों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया।

मुख्य आरोपी गोपी दीवान को आजीवन कारावास

न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी गोपी दीवान को विभिन्न गंभीर धाराओं में दोषसिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा धारा 103 सहपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आजीवन कारावास एवं 1,000 अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी अलग-अलग कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

न्यायालय के अनुसार निर्धारित सजाएं भी साथ-साथ चलेंगी और अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। एसपी भावना पांडेय ने कहा कि गंभीर व जघन्य अपराधों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ मजबूत जाँच और न्यायालय में दोषसिद्धि सुनिश्चित करना धमतरी पुलिस की प्राथमिकता है। एक वर्ष के अंदर में ही दोषियों को कठोर सजा मिली है, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है।

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