रायपुर। छत्तीसगढ़ में देशी-विदेशी शराब दुकान को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी हुआ है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ने सभी कलेक्टरों को यह निर्देश दिया है। प्रदेश में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है।

आबकारी आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए है। राज्य की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार मद्य भंडागार एवं मंदिर दुकानों को संलग्न अहातों को शुष्क दिवस पर पूर्णतः बंद रखें।


शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय, धारण एवं परिवहन नहीं हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। शुष्क दिवस पर अगर कोई शराब बेचते या पिलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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