दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुर्ग ने शहर के 9 प्रमुख मार्गों और भिलाई के नंदिनी रोड पर भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है।

नए आदेश के अनुसार, अब निर्धारित मार्गों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था 16 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लिया है।


भारी वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि और कानून व्यवस्था से जुड़ी संभावित समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है। प्रशासन का मानना है कि निर्धारित समय में भारी वाहनों का प्रवेश रोकने से शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पहले दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले निर्धारित 9 मार्गों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों को आवागमन की छूट दी जाती थी। अब इस छूट को 16 नवंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन मार्गों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी प्रकार के भारी और मध्यम मालवाहक वाहन का प्रवेश नहीं हो सकेगा।

संशोधित आदेश के तहत पुलगांव चौक से पोटिया रोड, पुलगांव चौक से गंजपारा चौक, गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड, धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक, पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड, ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग, 32 बंगला बायपास ब्रिज से दुर्ग शहर, ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर और धनौरा बायपास से महाराजा चौक की ओर जाने वाले सड़क मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

इसी प्रकार भिलाई के नंदिनी रोड पर भी प्रतिबंध की समयावधि बढ़ाई गई है। पहले पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। अब इस समय को बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया गया है। इस मार्ग पर भी 16 नवंबर तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी है। इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर परिवहन वाहन, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाले वाहन और कस्टम मिलिंग से जुड़े धान एवं चावल परिवहन वाहन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दूध, सब्जी, फल और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को भी प्रतिबंध से छूट मिलेगी।

यातायात पुलिस दुर्ग ने सभी भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन चालकों, परिवहनकर्ताओं और वाहन मालिकों से संशोधित आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित समय में निर्धारित मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन नहीं किया जाए।

आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने नागरिकों और वाहन चालकों से सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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