रायगढ़/ थाना कापू में 10 मई 2026 को स्थानीय महिला उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 दिसंबर 2025 की शाम वह अपने पति और बच्चों के साथ घर पर थी। इसी दौरान परिचित रिश्तेदार सुधीर किस्पोट्टा उनके घर आया और महिला के पति को पैसे देकर दूसरे गांव शराब लाने के बहाने भेज दिया।

कुछ देर बाद पति के घर से जाने के बाद आरोपी सुधीर किस्पोट्टा ने महिला को अकेला पाकर उसके विरोध के बावजूद बलपूर्वक दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी देकर मौके से भाग गया। लोक लाज के भय से महिला रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी, बाद में महिला ने साहस जुटाकर थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।


महिला की रिपोर्ट पर थाना कापू में आरोपी सुधीर किस्पोट्टा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82/2026 धारा 64(2)(f) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी की तत्काल पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया और वैधानिक कार्रवाई उपरांत न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

गिरफ्तार आरोपी- सुधीर किस्पोट्टा, 54 वर्ष निवासी पखनाकोट, थाना कापू, जिला रायगढ़।

आरोपी की पतासाजी और गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, प्रधान आरक्षक सुमेश गोस्वामी एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *