बड़ी खबर: ड्रग फ्री जोन: शैक्षणिक संस्थान और हॉस्टल के 500 मीटर का दायर ड्रग फ्री जोन घोषित, देखे स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने नौनिहालों की चिंता करते हुए शैक्षणिक संस्थानाें और छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग मुक्त जोन घोषित कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी पत्र में लिखा है, राज्य शासन द्वारा प्रदेश में विभाग के अधीन संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग मुक्त Drug-Free-Zone घोषित करता है।


एडमिशन के समय छात्रों की होगी स्क्रीनिंग

शाला परिसरों में उपयुक्त आयु वर्ग के छात्रों हेतु शैक्षणिक शिविर तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से स्वैच्छिक चिकित्सकीय जांच की प्रक्रिया शुरू करते हुये, इसे आगे चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया जाये। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय छात्रों की स्क्रीनिंग किया जाये। ड्रग्स के परिप्रेक्ष्य में चिन्हित छात्रों की उचित काउंसिलिंग और पुनर्वास हेतु रेफरल हो। पुनर्वास का उद्देश्य दंडित करने के स्थान पर सही समय पर बचाव हो।

फ्री जोन घोषित होने के बाद संस्था प्रमुख की होगी ये जिम्मेदारी

संस्था प्रमुख यह निगरानी रखें कि उनके शाला, छात्रावास परिसर की 500 मीटर की दूरी में मादक पदार्थों की बिक्री न हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल निकटस्थ पुलिस थाने में देवें। इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए, इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

देखिये आदेश

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