रायपुर। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे और धुमाल बजाने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। नियमों और निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने दो डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि तेज आवाज में डीजे बजाने और सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

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बता दें कि पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र रायपुर तारकेश्वर पटेल ने मध्य क्षेत्र के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को डीजे एवं धुमाल संचालकों की बैठक लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।


दो DJ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई

इसी कड़ी में 13 सितंबर को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस ने डीजे संचालकों की जांच की। जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला सिविल लाइन के पास डीजे संचालन के दौरान निर्धारित नियमों और निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद पुलिस ने राजेंद्र साहू और रूपेश पासी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की।

मध्य जोन रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की अपील

त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी आयोजक और डीजे संचालक निर्धारित अनुमति, समय-सीमा के साथ ध्वनि मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। जुलूस, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाना, सार्वजनिक स्थान पर हुज्जतबाजी करना और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी।

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