



रायगढ़। चक्रधरनगर थाना क्षेत्र से लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने ओडिशा से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया है। बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी साहिल एक्का को झारसुगुड़ा से गिरफ्तार कर अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पढ़िए क्या है मामला?
31 मई 2026 को नाबालिग बेटी की मां ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 30 मई 2026 की दोपहर करीब 3 बजे मेडिकल स्टोर से दवा लेने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी।

परिजनों द्वारा रिश्तेदारों एवं आसपास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। शिकायत के आधार पर थाना चक्रधरनगर में धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
नाबालिग ने दुष्कर्म से किया इंकार
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर तलाश जारी रखे हुए थी। 11 जून को नाबालिग बालिका को ट्रांसपोर्टनगर जूटमिल के पास सकुशल बरामद कर लिया। बालिका का बयान, महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक वीणा साहू एवं न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया। बाल कल्याण समिति CWC के माध्यम से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई।
जांच में यह सामने आया कि आरोपी साहिल एक्का ने बालिका को उसके अभिभावकों की सहमति एवं जानकारी के बिना अपने साथ रखा था। तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 18 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ी गई। हालांकि बालिका ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना से इंकार की ।
झारसुगड़ा के रेलवे स्टेशन में पकड़ाया आरोपी
विवेचना के दौरान आरोपी के झारसुगुड़ा ओडिशा में होने की सूचना मिलने पर 30 जुलाई 2026 को चक्रधरनगर पुलिस, झारसुगुड़ा पहुंची, जहां आरोपी को बाजार, रेल्वे स्टेशन पर तालाश किया गया, तभी जानकारी मिली कि आरोपी साहिल एक्का झारसुगुडा स्टेशन के आसपास घूमता रहता है । पुलिस टीम ने स्टेशन पर घात लगाकर उसे गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी साहिल एक्का पिता स्व सुनील एक्का, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामभांठा जवाहर नगर, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
