



CG Teacher Bharti 2026: छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) ने 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली सहायक शिक्षक की लिखित भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है।
पढिये क्या है मामला?
दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रावधान ना करने की वजह से पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा सेंटरों की ओर या तो कूच कर गए था, या जिन्हें दूर दराज का परीक्षा केंद्र मिला है वह एक दिन पहले ही संबंधित जगह पर आने लगे थे। विभागीय अफसरों की एक चूक ने पूरी व्यवस्था पर पानी फेर कर रख दिया है।

दरअसल, पूर्णत: दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा से समाज कल्याण विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सर्कुलर में बदलाव कर इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रणाली में जगह नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इसे मुद्दा बनाया और अदालत का दरवाजा खटखटाया।
खास बात ये, इन याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रूंगठा खुद ही दिव्यांग हैं। पूर्णत: अंधवत्व होने के कारण ब्रेल लिपि के जरिए मामले मुकदमे लड़ते हैं और इस लिपि से कानून की कीताबों का अध्ययन भी करते हैं। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में जब अधिवक्ता रूंगठा ने इस मुद्दे को उठाया तो कोर्ट को भी उनकी दलीलों में दम नजर आया और सरकार से पूछताछ शुरू की।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लॉ अफसर ने समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला दिया, जिसमें पहले इस तरह के दिव्यांग को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, बाद में समाज कल्याण विभाग ने पूर्णत: अंधवत्व वाले दिव्यांगों को आरक्षण प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
पढ़िए समाज कल्याण विभाग और डीपीआई कार्यालय के अफसरों के बीच कहां हुई चूक?
संचालनालय द्वारा विज्ञापन में दिव्यांगता की श्रेणी का चिन्हांकन समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर किया गया। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने आठ महीने बाद संशोधित अधिसूचना जारी कर दी।
संशोधित अधिसूचना से पहले जारी हो गया था भर्ती विज्ञापन
समाज कल्याण विभाग को जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ और नियमों में संशोधन किया जब तक देर हो चूकी थी। दरअसल DPI संचालनालय, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा सहायक शिक्षक पर के संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया था।
डीपीआई द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद छ.ग. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में संशोधित अधिसूचना अनुसार पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी (B) को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया 2026 में शामिल किया जाना विधिक एवं व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं था।
समाज कल्याण विभाग ने कोर्ट को दी ये जानकारी
याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रूंगठा द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र 05 मार्च 2019 के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों का विभाजन नहीं करने का मुद्दा उठाया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से डिवीजन बेंच को बताया गया, संचालनालय लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा समाज कल्याण विभाग की 05 मार्च 2019 के अधिसूचना के अनुसार दिव्यांगों हेतु आरक्षित पदों को दिव्यांगता की श्रेणियों में विभक्त करते हुये शुद्धि पत्र जारी करने के लिये सहमत है।
शुद्धि पत्र का प्रारूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की संशोधित अधिसूचना अनुसार भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी (B) के अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा।
इनकी याचिका पर आया हाई कोर्ट का फैसला
मीनाक्षी मांगलेकर एवं अन्य 02 ने अधिवक्ता रूंगठा के जरिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 07 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान सहायक शिक्षक के लिये जारी विस्तृत विज्ञापन में दिव्यांगता के लिये चिन्हांकित पदों के समूहवार विभाजन के संबंध में शुद्धि पत्र जारी नहीं किये जाने को लेकर अधिवक्ता ने मुद्दा उठाया था। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 09 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित कर दी थी।
टाइम लाइन
सहायक शिक्षक पद का संक्षिप्त विज्ञापन 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया
25 मार्च 2026, समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना का प्रकाशन के बाद राज्य सरकार के सभी विभागों के लिये समस्त प्रवर्गों के लिये दिव्यांगता के चिन्हांकित प्रकारों की सूची जारी की गई। इस अधिसूचना में सहायक शिक्षक पद के लिये चिन्हांकित दिव्यांगता के प्रकार में पूर्ण दृष्टिबाधित (B) का चिन्हांकन नहीं किया गया था।
24 जुलाई 2026: छ.ग. कर्मचारी चयन मण्डल के वेबसाइट पर जारी हुआ विसतृत विज्ञापन।
समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना 25 फरवरी 2026 के अनुसार विस्तृत विज्ञापन में दिव्यांगता के पदों का चिन्हांकन जारी किया गया। चूंकि समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना 25 फरवरी 2026 में सहायक शिक्षक पद के लिये चिन्हांकित दिव्यांगता के प्रकार में पूर्ण दृष्टिबाधित (B) का चिन्हांकन नहीं किया गया है। लिहाजा विस्तृत विज्ञापन में इस श्रेणी को शामिल नहीं किया गया।
समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की इसमें सहायक शिक्षक पद के लिये चिन्हांकित दिव्यांगता के प्रकार में पूर्ण दृष्टिबाधित (B) को शामिल किया गया है। इस बीच ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी।
