बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मुंगेली नाका के पास सिलाई दुकान चलाने वाली 37 वर्षीय महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर बीते 8 महीने से ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की लिखित शिकायत पर आरोपी रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

पीड़िता मुंगेली नाका के पास एक किराए के कमरे में सिलाई का काम करती है। इस भवन का मालिक 27 खोली निवासी 45 वर्षीय प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग है। पीड़िता ने बताया कि एक पुराने मामले में जेल से रिहा होने के बाद सितंबर 2024 में प्रशांत नारंग ने उसे झांसा दिया कि उसका दोस्त हाई कोर्ट में बड़ा वकील है, जो उसे केस से बरी करवा देगा।


केस के कागजात देखने के बहाने आरोपी ने पीड़िता को 8 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 2 बजे होटल ईस्ट पार्क में बुलाया। वहां आरोपी ने उसे पानी में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कई बड़े नेताओं से गुहार लगाई, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। पीएमओ में शिकायत के बाद एफआईआर लिखे जाने की बातें सामने आ रही हैं।

रियल स्टेट कारोबारी ने शादी का झांसा दिया

पीड़िता के डर और मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपी अप्रैल 2025 तक होटल में बुलाकर पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा। दिसंबर 2024 में आरोपी ने पीड़िता को अपनी दूसरी पत्नी की तरह रखने और कभी धोखा न देने का झांसा भी दिया। लेकिन जब भी पीड़िता वीडियो डिलीट करने की मांग करती, वह बात टाल देता था। कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता के नंबर ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है आरोपी कुछ दिनों पहले मुंबई शिफ्ट हो गया है। उसके एमसीएक्स में लेनदेन की बात भी सामने आई है।

वीडियो दिखाया और धमकाया

पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की, तब आरोपी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया अश्लील वीडियो दिखाया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा, अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा। दुकान खाली करवा देगा और अपने रसूख का इस्तेमाल कर उसे दोबारा जेल भिजवा देगा। कहा कि बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी उसके ऑफिस आते हैं और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

पीड़िता ने डाक से पीएमओ भेजी शिकायत

रसूखदार आरोपी के डर से पीड़िता सीधे थाने जाने से घबरा रही थी, जिसके कारण उसने डाक के माध्यम से उच्च अधिकारियों व पीएमओ को अपनी शिकायत भेजी और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की गुहार लगाई। पुलिस ने बीएनएस की धारा 64 (2) (एम) 308(2) और 351 (3) के तहत अपराध दर्ज किया है।

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