

सरगुजा। उत्तर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर डीईओ कार्यालय अंतर्गत कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर में पदस्थ लेखापाल दूधनाथ सिंह को सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही तथा पात्रता से अधिक अवकाश नगदीकरण भुगतान करने के आरोप में डीईओ अंबिकापुर ने निलंबित कर दिया है। चार सदस्यीय जांच कमेटी को लेखापाल द्वारा किए गए वित्तीय प्रकरणों के निष्पादन में गंभीर खामियां मिली है।
पढ़िए क्या है मामला?
रामजीवन राम सेवानिवृत्त प्रधानपाठक ग्राम-मुरता, पोस्ट-खड़ादोरना जिला सरगुजा ने दूधनाथ सिंह लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर के विरूद्ध डीईओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में लिखा था, सेवानिवृति के बाद भुगतान में अनावश्यक विलंब किया गया, जिसके चलते उसे परेशानी हुई। उनके अलावा कई अन्य कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट बाद भुगतान में देरी की गई।

शिकायत पर बैठी जांच, शिकायत मिली सही
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ ने शिकायत की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। जांच के बाद कमेटी ने रिपोर्ट डीईओ कार्यालय को सौंप दी है।


पढ़िए जांच रिपोर्ट में क्या है?
चार सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान में विलंब के साथ पात्रता से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। लेखापाल दूधनाथ को F.B.F. के भुगतान हेतु गणना कर देयक तैयार करने की जानकारी नहीं है। जिसके कारण शिकायतकर्ता को उक्त राशि का भुगतान करने में विलंब हुआ। सेवा पुस्तिका जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अद्यतन नहीं होना पाया गया। जिसके कारण अवकाश नगदीकरण का भुगतान पात्रता से अधिक किया गया है।
डीईओ का निलंबन आदेश
जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने अपने आदेश में लिखा है, दूधनाथ सिंह लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर का उपरोक्त कृत्य कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, वित्तीय अनियमितता तथा स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करता है, जो छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 से सर्वथा विपरीत है।
दूधनाथ सिंह लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर को छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लुण्ड्रा किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
डीईओ कार्यालय ने निलंबन आदेश की इन अफसरों को दी जानकारी
कलेक्टर, जिला-सरगुजा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा।
संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर।
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सीतापुर, लुण्ड्रा जिला-सरगुजा।
स्थापना 3 कार्यालयीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
देखें आदेश-

