



दुर्ग/ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में करीब 15 साल पुराने आबकारी मामलों में जब्त शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। जिले के 11 थानों में वर्ष 2011 से पहले दर्ज 294 आबकारी प्रकरणों में जब्त कुल 33,920.145 बल्क लीटर मदिरा को न्यायालय और कलेक्टर के आदेश के अनुसार विधिवत नष्ट किया गया। लंबे समय से रखी गई यह शराब मानव उपभोग के योग्य नहीं रह गई थी। थाना सुपेला के अंतर्गत निर्धारित स्थल पर मदिरा नष्टीकरण टीम की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई संपन्न हुई।
15 साल पुराने मामलों में जब्त शराब का निपटान
दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में वर्ष 2011 से पहले दर्ज आबकारी मामलों में जब्त मदिरा को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा गया था। अब करीब 15 साल पुराने इन मामलों में जब्त अनुपयोगी शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 294 प्रकरणों में जब्त 33,920.145 बल्क लीटर मदिरा का निपटान किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित करना और लंबे समय से रखी अनुपयोगी मदिरा का नियमानुसार निपटान करना था।

11 थानों की जब्त शराब को किया गया नष्ट
इस कार्रवाई में दुर्ग जिले के 11 थानों में दर्ज पुराने आबकारी मामलों की जब्त मदिरा शामिल थी। शराब को मानव उपभोग के योग्य नहीं पाए जाने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। नष्टीकरण की कार्रवाई थाना सुपेला के अंतर्गत निर्धारित स्थल पर मदिरा नष्टीकरण टीम की उपस्थिति में हुई। इसके लिए न्यायालय और जिलाधीश के आदेश के साथ पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त होने की जानकारी दी गई है।
पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद
शराब नष्टीकरण की कार्रवाई में आबकारी विभाग की एडीओ सुप्रिया शर्मा, एसडीएम भिलाई नगर, नगर पुलिस अधीक्षक निशान पाठक और एसडीएम उत्तम सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहे। पुलिस, आबकारी विभाग और राजस्व प्रशासन के समन्वय से निर्धारित प्रक्रिया पूरी की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
एक नजर में कार्रवाई
- जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
- पुराने प्रकरण: वर्ष 2011 से पहले दर्ज
- कुल आबकारी मामले: 294
- शामिल थाने: 11
- नष्ट की गई मदिरा: 33,920.145 बल्क लीटर
- कार्रवाई का आधार: न्यायालय और कलेक्टर का आदेश
करीब 15 साल पुराने आबकारी प्रकरणों में जब्त शराब का यह नष्टीकरण न्यायालयीन निर्देशों के तहत किया गया।
