दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग एवं संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग के संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब विक्रय तथा निर्माण की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम घोरारी थाना रानीतराई जिला दुर्ग में आरोपी सरस्वती मारकण्डे व अकाश मारकण्डे के कब्ज से कुल 189.5 बल्क लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब एवम 1100 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया जाकर उक्त आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 34(1) प्रकरण कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया।

एक अन्य प्रकरण में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नवागांव में अवैध शराब विक्रय पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी हरिराम नवरंगे आत्मज नारायण सिंह के कब्जे से 6.6 बल्क लीटर विदेशी व्हिस्की मदिरा श्रीमति निर्मला ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जप्त किया जाकर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण विवेचना में लिया गया। जिले में अवैध मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन के नियंत्रण हेतु आम नागरिकों की सहभागिता के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है।

जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24×7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है तथा अपने आस-पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी संजय नामदेव, सी.पी. सिंह, निर्मला ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक हरिश पटेल, भुवनेश्वर सिंह सेंगर, अनामिका टोप्पो, मुख्य आरक्षक दयाराम गोटे, प्रहलाद सिंह राजपूति एवं आरक्षक अशोक कुमार वर्मा, संदीप तिर्की का योगदान रहा। ‎

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