रायगढ़ से श्याम भोजवानी 

रायगढ़ । कल रात पूंजीपथरा पुलिस द्वारा ट्रक वाहन क्रमांक MP20 ZE 4475 के चालक सुरेन्द्र कुमार यादव निवासी दमोह (म0प्र0) को आज मां काली अलायज उद्योग प्रायवेट लिमिटेड, पाली के नाम से जारी ई-वे बिल का छल पूर्वक फर्जी तरिके से उपयोग करने संबंधी धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । मां काली अलायज कंपनी के मैनेजर द्वारा उनके कंपनी के नाम पर चालक द्वारा ओड़िसा की कंपनी के कर्मचारियों से सांठगांठ कर ई-वे बिल जारी किये जाने की जानकारी देकर 06 मई को थाना पूंजीपथरा में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था ।


जानकारी के मुताबिक वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर या बाहर आवागमन ई-वे बिल के जरिए होता है। GST के तहत इलेक्ट्रॉनिक रोड परमिट द्वारा 50,000 से अधिक राशि के वस्तुओं के आवागमन के लिए विक्रेता और खरीददाता को ई-वे बिल की आवश्यकता होती है ।

धोखाधड़ी को लेकर थाना पूंजीपथरा अंतर्गत ग्राम पाली स्थित कंपनी मां काली अलायज उद्योग प्रायवेट लिमिटेड के मैनेजर प्रशांत कुमार नायक बताया कि 04 अप्रैल के सुबह प्लांट में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4475 का चालक सुरेन्द्र यादव द्वारा वाहन ट्रक में आयरन पिलेट लेकर आया था । कंपनी में कार्यरत सुरक्षा गार्ड के द्वारा वाहन एन्ट्री कर बताया कि स्नेहा मिनीरल कम्पनी ओडिसा से कम्पनी में 35 टन आयरन पिलेट माल लेकर आया है परन्तु ड्रायवर के पास ट्रांसपोर्टर का बिल्टी कापी एवं वजन कांटा पर्ची नहीं है। तब जाकर चेक किया गया तो पता चला कि स्नेहा मिनीरल कम्पनी ओडिसा से मां काली अलाएज कंपनी का किसी प्रकार से सौदा नहीं है । ड्रायवर के पास पाये गये ई-वे बिल से पता चलता है कि स्नेहा मिनीरल कंपनी उडीसा से ड्रायवर माल लेकर अन्यत्र कहीं फर्जी तरिके से बिक्री किया है जिस कारण मां काली अलायज उद्योग प्रायवेट लिमिटेड, पाली को GST के तहत नुकसान हुआ । कंपनी के मैनेजर के आवेदन पर थाना पूंजीपथरा में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4475 का चालक सुरेन्द्र यादव पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया गया ।

विवेचना दरम्यान कल शाम आरोपित ड्रायवर सुरेन्द्र यादव को पूंजीपथरा पुलिस द्वारा पतासाजी कर मुखबिर सूचना पर हिरासत में लिया गया जिससे कड़ी पूछताछ में जानकारी मिला कि इसके पहले वह 02 अप्रैल 2023 को भी मां काली कंपनी के नाम से ई-वे बिल जारी करवाकर दो गाडियां में आयरन पिलेट अन्यत्र कंपनी में खपाया है । आरोपी सुरेन्द्र यादव के ओड़िसा की कंपनी के कर्मचारियों से सांठगांठ कर ई-वे बिल जारी कराने की जानकारी मिली है । वाहन क्र0 MP20 ZE 4475 का चालक आरोपी सुरेन्द्र कुमार यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र 31 साल निवासी बरपाली थाना सानोदा जिला सागर (MP) वर्तमान पता चैनपुरा वार्ड क्रमांक 05 थाना कोतवाली जिला दमोह (MP) से ट्रक मय 35 टन आयरन पिलेट मय कागजात जप्त कर आरोपी को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक जितेन्द्र एसैया द्वारा मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में विस्तृत जांच किया जा रहा है । टीआई जितेन्द्र एसैया, एएसआई जयराम सिदार, विजय एक्का, प्रधान आरक्षक गौतम ठाकुर एवं हमराह स्टाफ की जांच विवेचना, आरोपी गिरफ्तारी में विशेष भूमिका रही है ।

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