PPF Scheme Latest Update: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से ग्राहकों को पीपीएफ (PPF) की सुविधा दी जाती है. अगर आपन भी पीपीएफ स्कीम (PPF Scheme) में पैसा लगा रखा है या फिर अगले फाइनेंशियल स्कीम में पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार की तरफ से पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (Public Provident Fund) को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है. इस स्कीम में आपको कई तरह के फायदे मिल रहे हैं.

31 मार्च से पहले लगाएं पैसा

अगर आप भी 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आपको 5 मार्च से पहले निवेश करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 1 से 5 के बीच PPF में निवेश करते हैं तो आपको उस महीने का ब्याज मिल जाता है. इसके अलावा अगर आप कहीं और पैसा लगाते हैं तो आपको 5 तारीख से पहले निवेश करना चाहिए. आपको बताते हैं कि किस तरह से निवेश कर बचत की जा सकती है. PPF मे इनवेस्ट करके कैसे बचा सकते हैं.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF मे इनवेस्टमेंट के क्या है नियम

यह खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए है. पीपीएफ में आप हर महीने की 5 तारीख से पहले निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में आपको 7.1 फीसदी तक का ब्याज भी मिलता है.  इस योजना मे आपके जमा पैसो को कैलकुलेट करके महीने की आखिरी तारीख मे पैसा अकाउंट मे डाला जाता है और अगर आप चाहते हैं कि महीने की आखिरी तारीख को पैसा आपके खाते में रहे तो उसके लिए आपको 5 तारीख से पहले खाते में पैसा लगाना होगा. 5 के बाद पैसा जमा कर सकते है तो आपको नुकसान हो सकता है.

PPF स्कीम की कुछ खास बातें- 

1.इस स्कीम मे आप 15 साल तक के लिए  निवेश कर सकते हैं.
2.आपको इसमे 7.1 फीसदी तक का ब्याज भी मिलता है.
3.इसमे आपको 1.50 लाख तक की  टैक्स छूट मिलती है.

कहीं भी ओपन करवा सकते हैं अकाउंट

अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप इसे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खुलवा सकते हैं. सरकार की ओर से इसमें 80सी के तहत आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. आप अप्रैल महीने से पीपीएफ अकाउंट की शुरुआत कर सकते हैं. इसके जरिए आपको टैक्स में डिस्काउंट के साथ ही अच्छे ब्याज का फायदा भी मिलता है.

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