रायगढ़/ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो सगे नातियों ने अपने ही नाना की हत्या कर दी थी. उसे कुल्हाड़ी, फावड़ा और डंडे से हमला कर मार डाला था. इस हत्याकांड मामले में न्यायालय ने दो नातियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

सगे नातियों ने की अपने नाना की हत्या

पूरा मामला खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सोण्डका का है. यह वारदात साल 2022 को हुई थी. मृतक गेंदलाल डनसेना (62) सोण्डका गाँव का रहने वाला था. आरोपी कोई और नहीं उसके सगे नाती ओमप्रकाश डनसेना (24) और कार्तिक डनसेना (19) हैं.


पुश्तैनी मकान और जमीन को लेकर था विवाद

गेंदलाल डनसेना का अपने पुश्तैनी मकान और जमीन को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. मृतक ने अपनी बहन को रहने के लिए घर में स्थान दिया था, जहां उसके दोनों नाती ओमप्रकाश डनसेना और कार्तिक डनसेना भी रहते थे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण और संपत्ति पर अधिकार को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था.

टंगिया, फावड़ा एवं डंडे से हमला कर ली जान

25 दिसंबर 2022 को आरोपियों ने मृतक के छोटे भाई के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी. जिसके बाद खरसिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गयी थी. अगले ही दिन 26 दिसंबर 2022 को पारिवारिक बैठक के दौरान विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों आरोपी अपने वृद्ध नाना गेंदलाल डनसेना पर हमला करने दौड़े. जान बचाने के लिए वृद्ध कमरे में छिप गए, लेकिन आरोपियों ने गैस सिलेंडर से दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और टंगिया, फावड़ा एवं डंडे से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक आरोपी कार्तिक डनसेना को घटनास्थल से ही हिरासत में लिया गया, जबकि फरार आरोपी ओमप्रकाश डनसेना को अगले दिन मुखबिर की सूचना पर नावापारा रोड से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार किया. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टंगिया, फावड़ा, डंडा, गैस सिलेंडर तथा घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए गए.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

इस मामले में हत्वपूर्ण भौतिक और मौखिक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में मजबूत चालान पेश किया. जिसके बाद 01 अगस्त 2026 को जिला रायगढ़ के न्यायालय ने आरोपी ओमप्रकाश डनसेना उर्फ गोलू एवं कार्तिक डनसेना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34, 427 एवं 449 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है.

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