सरगुजा। कलेक्टर सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार शिक्षकों के विरुद्ध डीईओ ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय प्राथमिक शाला आमापारा, विकासखण्ड लुण्ड्रा के सहायक शिक्षक सुखदेव राम, शासकीय प्राथमिक शाला ससौलीपारा के प्रधान पाठक उमेश कुमार तिवारी, शासकीय प्राथमिक शाला आमगांव, विकासखण्ड मैनपाट के सहायक शिक्षक उमेश सिंह नेताम तथा शासकीय प्राथमिक शाला समनिया के सहायक शिक्षक रवि कुमार की आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।

पढ़िए डीईओ ने अपने आदेश में क्या लिखा है

शराब के नशे में मिला शिक्षक सूखदेव राम, इसलिए मिली निलंबन की सजा-

कार्यालय कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी सरगुजा अम्बिकापुर के पत्र 18 मई 2026 के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई है कि भारत की जनगणना-2027 के कार्यों के कार्यालय तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी लुण्ड्रा द्वारा 05 मई.2026 के द्वारा सुखदेव राम, सहायक शिक्षक शा.प्रा.शा. आमापारा विकासखण्ड-लुण्ड्रा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर एच.एल.बी. नंबर 0063 ग्राम पंचायत पसेना 0037 के प्रगणक के रूप में कार्य में लापरवाही किये जाने पर जनगणना पर्यवेक्षक के द्वारा इन्हे प्रत्येक दिवस नशे में पाया जाना बताया जाकर उनके स्थान पर किसी दूसरे प्रगणक नियुक्त किये जाने आवेदन दिया गया।


सुखदेव राम के उक्त कृत्य से जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है। इन अनियमितताओं के आधार पर सुखदेव राम को 13 मई 2026 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सुखदेव राम द्वारा 14 मई 2026 को जवाब प्रस्तुत किया गया है जो संतोषप्रद नही है।

सुखदेव राम, सहायक शिक्षक शा.प्रा.शा. आमापारा विकासखण्ड-लुण्ड्रा का उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासहीनता प्रदर्शित करता है, जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शास्ति योग्य है। अतः एतद द्वारा श्री सुखदेव राम, सहायक शिक्षक शा.प्रा. शा. आमापारा विकासखण्ड लुण्ड्रा का आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

ऑनलाइन कार्य में बरती लापरवाही

उमेश कुमार तिवारी प्रधान पाठक, शा.प्रा.शा. ससौलीपारा विकासखण्ड-लुण्ड्रा को एच. एल.बी. नंबर 184 ससौली के प्रगणक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। तिवारी द्वारा जनगणना का ऑनलाइन कार्य 07 मई 2026 से प्रांरभ नही किया गया। इस संबंध में 12. मई 2026 को नोटिस जारी कर 01 दिवस में जवाब चाहा गया। निर्धारित समयावधि में जनगणना का ऑनलाइन कार्य प्रारंभ नही होने के कारण जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है।

उमेश कुमार तिवारी प्रधान पाठक, शा.प्रा.शा. ससौलीपारा विकासखण्ड-लुण्ड्रा का उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासहीनता प्रदर्शित करता है, जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शास्ति योग्य है। उमेश कुमार तिवारी प्रधान पाठक, शा.प्रा.शा. ससौलीपारा विकासखण्ड लुण्ड्रा का आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नियुक्ति पत्र नहीं लिया और नोटिस का जवाब भी नहीं दिया

रवि कुमार सहायक शिक्षक प्रा०शा० समनिया विकासखण्ड मैनपाट को एच.एल.बी. नंबर 0013 के प्रगणक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। रवि कुमार द्वारा अपना नियुक्ति पत्र आज दिनांक तक नही प्राप्त किया गया है, जो जनगणना के कार्य में लापरवाही परिलक्षित होता है। इस संबध में 13.मई 2026 जारी कर 01 दिवस में जवाब चाहा गया।

रवि कुमार का मोबाइल नही उठाने तथा वाट्सएप पर भेजे जाने पर जवाब नही दिया जाना व मुख्यालय में नहीं रहना कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही है, जिससे जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है। रवि कुमार सहायक शिक्षक प्रा०शा० समनिया विकासखण्ड-मैनपाट का उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासहीनता प्रदर्शित करता है,

जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शास्ति योग्य है। रवि कुमार सहायक शिक्षक प्रा०शा० समनिया विकासखण्ड-मैनपाट का आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

माेबाइल बंद, मुख्यालय से नदारद

उमेश सिंह नेताम, सहायक शिक्षक, प्रा. शा. आमगांव विकासखण्ड मैनपाट को एच.एल.बी. नंबर 0009 के प्रगणक के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। श्री नेताम द्वारा अपना नियुक्ति पत्र नही किया गया है और उनका मोबाइल नम्बर बंद है जो जनगणना के कार्य में लापरवाही परिलक्षित होता है। इस संबंध में 13 मई 2026 जारी कर 01 दिवस में जवाब चाहा गया। नेताम का मुख्यालय में नहीं होने तथा मोबाइल बंद होने के कारण आज दिवस तक जवाब प्रस्तुत नही किया जाना कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही है, जिससे जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है।

उमेश सिंह नेताम, सहायक शिक्षक, प्रा. शा. आमगांव विकासखण्ड-मैनपाट का उपरोक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासहीनता प्रदर्शित करता है, जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 से सर्वथा विपरीत होने के कारण छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत शास्ति योग्य है। उमेश सिंह नेताम, सहायक शिक्षक, प्रा.शा. आमगांव विकासखण्ड मैनपाट का आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

देखिये आदेश-

 

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