खैरागढ़। जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल की जांच में ओवररेटिंग की पुष्टि होने पर आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान पाया गया कि दुकान में 240 रुपये मूल्य की शराब 250 रुपये में बेची जा रही थी। मामले में शराब विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित क्षेत्र के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर द्वारा निगरानी और नियंत्रण में गंभीर लापरवाही बरती गई।


विभाग ने इसे कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता मानते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रभाकर सिरमौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि शराब दुकानों में निर्धारित दर पर ही बिक्री सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गंडई शराब दुकान में ओवररेटिंग के इस मामले के सामने आने के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और शराब दुकानों में मूल्य नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगामी दिनों में अन्य दुकानों की भी सघन जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की अतिरिक्त वसूली न हो सके।

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