आरंग। क्षेत्र के ग्राम भिलाई में एक महिला के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू ने बताया कि ग्राम भिलाई निवासी पीड़िता मंगलवार 21 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8 बजे अपने घर के पास स्थित ब्यारा (बाड़े) में कंडे (छेना) लेने गई थी।

इसी दौरान गांव का ही आरोपी धनंजय यादव (22 वर्ष) वहां पहुंचा। शुरुआत में आरोपी ने पीड़िता को चाची कहकर संबोधित किया और सामान्य बातचीत करने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी ने अपनी नियत बदलते हुए महिला के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी धनंजय ने गलत इरादे से अचानक पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करने लगा।


विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ झूमाझटकी की। आरोपी की इस हरकत से डरी-सहमी पीड़िता ने शोर मचाया और वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दोपहर लगभग 12:04 बजे पीड़िता ने परिजनों के साथ थाना आरंग पहुंचकर आपबीती सुनाई।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर आरोपी धनंजय यादव पिता विष्णु यादव (उम्र 22 वर्ष) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस तरह के जघन्य कृत्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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