


दुर्ग जामुल संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 20.06.2026 को दोपहर लगभग 01:00 बजे थाना जामुल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घासीदास नगर मैदान में खड़ी एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 CZ 8442 में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखा गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर जांच की गई।

वाहन में तीन व्यक्ति सवार मिले। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान वाहन में रखे प्लास्टिक कैरेट के बीच दो स्टेपनी टायर पाए गए। संदेह होने पर ऑटो मिस्त्री की सहायता से टायरों को खुलवाकर जांच की गई, जिसमें एक टायर के अंदर 16 पैकेट एवं दूसरे टायर के अंदर 15 पैकेट कुल 15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ।
आरोपियों द्वारा गांजा को छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से 15 किलो 500 ग्राम गांजा, बिक्री रकम 2,000 रुपये, पिकअप वाहन एवं 04 मोबाइल फोन जप्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 428/2026 धारा 21(ख), 27(क), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 20.06.2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
▪️ घटना का कारण :
अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन एवं तस्करी करना।
▪️ घटनास्थल :
घासीदास नगर मैदान, जामुल, जिला दुर्ग।
▪️ आरोपी का नाम :
1. आकाश जांगड़े, उम्र 18 वर्ष, निवासी बागडूमर, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग।
2. मुकेश कुमार सेन, उम्र 22 वर्ष, निवासी अटल आवास बीजे-2120, घासीदास नगर, जिला दुर्ग।
3. टिकेश्वर यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी साडा क्वार्टर 5, ब्लॉक-डी, घासीदास नगर जामुल, जिला दुर्ग।
▪️ जप्त सामग्री :
1. 15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा (कीमती लगभग 7,50,000 रुपये)
2. पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 CZ 8442
3. 04 नग मोबाइल फोन
4. बिक्री रकम 2,000 रुपये
कुल जप्ती मूल्य : 17,72,000 रुपये
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना जामुल पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ की बड़ी खेप जप्त की गई।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध क्रय-विक्रय, परिवहन अथवा तस्करी संबंधी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
