संभाल। पति को जिंदा जलाने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति का कसूर इतना था कि उसका रंग सांवला था। इस बात को लेकर पत्नी उसे हर दिन ताने देती थी और एक दिन जब पति सोया था तो उसने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मृतक के घरवालों की शिकायत पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने हत्या के चार साल बाद महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दरअसल ये पूरा मामला संभल के कुढ़ेफतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिचैटा गांव की है। 15 अप्रैल 2019 में 25 वर्षीय युवक सत्यवीर सिंह की जली हुई लाश उसके घर मे मिली थी। मृतक के परिजनों ने बहु प्रेमश्री पर बेटे को जिंदा जलाने का आरोप लगाया था। साथ ही इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की शादी प्रेमश्री से हुई थी। शादी के बाद से ही प्रेमश्री पति सत्यवीर को उसके सांवले रंग को लेकर ताने मरती रहती थी। वो गोरी थी इसलिए आये दिन इसी बात को लेकर विवाद मृतक से करते रहती थी। घटना वाले दिन जब सत्यवीर सिंह सोया हुआ था, इस दौरान उसकी पत्नी ने पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया।

जांच और कड़ाई से हुई पूछताछ के बाद महिला पर हत्या का दोष सिद्ध हुआ। संभल के चंदौसी स्थित कोर्ट ने चार साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया। 6 नवम्बर सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रेमश्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद मृतक के परिजनों ने इसे मृत बेटे के साथ न्याय बताया है।

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