
शिकायतकर्ता की जमीन सौतेले पुत्र के नाम कर दी गई, जांच में खुली पूरी साजिश
रायपुर/सूरजपुर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सरकारी पद पर बैठे एक अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तहसीलदार संजय राठौर को एक जीवित महिला को मृत घोषित कर उसकी जमीन का अवैध नामांतरण करने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शिकायत के बाद सामने आया जमीन हड़पने का खेल
ग्राम कोयलारी, तहसील भैयाथान की निवासी शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को शिकायत की थी कि तहसीलदार संजय राठौर ने मिलीभगत करके उन्हें मृत दर्शाया और उनकी निजी भूमि (खसरा नंबर 344, पूर्व में 45/3, रकबा 0.405 हे.) का अनुचित तरीके से नामांतरण कर उसे उनके सौतेले पुत्र वीरेंद्रनाथ दुबे के नाम कर दिया।

संयुक्त जांच में मिले पुख्ता सबूत
शिकायत की जांच अपर कलेक्टर सूरजपुर और तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम ने की। जांच रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि तहसीलदार राठौर ने जानबूझकर नियमों को ताक पर रखकर जमीनी हेराफेरी को अंजाम दिया, जो प्रथम दृष्टया अनैतिक और गैरकानूनी था।
सिविल सेवा नियमों का खुला उल्लंघन, तत्काल निलंबन
प्रारंभिक जांच के बाद तहसीलदार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके आधार पर संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता, नया मुख्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज
निलंबन के दौरान तहसीलदार राठौर को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका कार्यालय मुख्यालय कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है।
