बलरामपुर / विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के माध्यमिक शाला सिलाजू के शिक्षक रामलाल चौरे को मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रामलाल चौरे द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में लापरवाही बरती गयी है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के विपरित है। उक्त कृत्य के लिए रामलाल चौरे को प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में रामलाल चौरे, शिक्षक माध्यमिक शाला सिलाजू का मुख्यालय स्थानीय निर्वाचन, जिला निर्वाचन कार्यालय बलरामपुर में नियत किया गया है। निलंबन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।