बलरामपुर। नोट बुक नहीं लाने की बात पर व्याख्याता ने एक छात्र की पिटाई कर दी। इस घटना से आहत परिजनों ने इसकी शिकायत DEO से कर दी। इस मामले की जांच के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला बलरामपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिगड़ी का है, जहां व्याख्याता संतोष तिवारी पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा था। इस मामले में परिजन की शिकायत के बाद DEO की रिपोर्ट पर कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने व्याख्याता संतोष तिवारी को सस्पेंड कर दिया है।

कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा है कि व्याख्याता का व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। उक्त कृत्य के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में तिवारी का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग अम्बिकापुर किया गया है। निलंबन अवधि में तिवारी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

शिक्षक संतोष तिवारी ने अध्ययनरत छात्र नान साय के साथ कक्षा में नोट कॉपी नहीं लाने पर शारीरिक रूप से दंड के रूप में झापड़ मारा था। इसके बाद उसे कक्षा से बाहर निकाल दिए जाने की शिकायत की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। तिवारी का उक्त कृत्य बच्चों के प्रति सम्यक व्यवहार नहीं किए जाने की श्रेणी में आता है। इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है।

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