रायपुर। कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ के लिए स्पेशल कोर्ट ने 12 दिन की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड मंजूर कर दी है। सूर्यकांत ने शनिवार की शाम को कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके बाद ईडी की ओर से वकील ने पूछताछ व छापे से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

ईडी ने सूर्यकांत के आत्मसमर्पण को कोर्ट में चुनौती दी है. सूर्यकांत तिवारी के न्यायालय में सरेंडर के साथ ही ईडी ने पीएमएलए एक्ट का उल्लेख करते हुए सरेंडर पर विधिक प्रश्न लगाए हैं. ईडी की ओर से उनके वकील ने सूर्यकांत तिवारी के आत्मसमर्पण किए जाने को चुनौती दी है।

ई़डी की ओर से न्यायालय में कहा गया है कि हमें इनकी आवश्यकता है तो हम इन्हें समन करेंगे. ईडी की कार्रवाई में आत्मसमर्पण की व्यवस्था नहीं है. सूर्यकांत तिवारी न्यायालय में उपस्थित है, लेकिन अभी उसकी उपस्थिति आत्मसमर्पण नहीं है.

11 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर ED ने छापेमारी की थी, जिसमें रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और महासमुंद के कई ठिकानों पर दबिश दी गई थी. ईडी ने रायपुर में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, महासमुंद में रहने वाले उनके ससुर और पूर्व कांग्रेसी विधायक अग्नि चंद्राकर के घर छापेमारी हुई थी.

इसके साथ ही अजय नायडू, रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू, सनी लुनिया, बादल मक्कड़, देवेंद्र नगर में रहने वाले सीए वियज मालू, कोयला व्यापारी सुनील अग्रवाल, कोयला व्यपारी जय अम्बे ट्रांसपोर्ट के पार्टनर नवनीत तिवारी, शराब कारोबारी अमोलक भाटिया के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है.

IAS अधिकारी समीर विश्नोई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. उनके साथ कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल भेजा गया था. न्यायिक रिमांड की यह अवधि 10 नवम्बर को पूरी हो रही है. उस दिन तीनों आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

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