
रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन ने युक्तियुक्तकरण (Rationalization) से प्रभावित शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ऐसे शिक्षक जो जिलास्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपनी अपील संभागस्तरीय समिति में कर सकेंगे।
क्या है आदेश?
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक GENCOR-35010/1738/2025-GAD-5 के तहत 02 अगस्त 2024 और 28 अप्रैल 2025 के आदेशों के अनुरूप शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पश्चात जिलास्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर विचार के लिए संभागस्तरीय समिति गठित की गई है।

कौन होंगे समिति में?
पद | नाम |
---|---|
संभाग आयुक्त | अध्यक्ष |
संभागीय संयुक्त संचालक | सदस्य सचिव |
लोक शिक्षण विभाग के प्रतिनिधि (जिला शिक्षा अधिकारी या समकक्ष) | सदस्य |

आदेश पर अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है।
इसका असर क्या होगा?
इस फैसले से उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी, जिनकी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में समस्याएं थीं और जिनकी सुनवाई जिलास्तर पर नहीं हो सकी थी। अब वे संभाग स्तर पर अपील कर सकेंगे और न्याय की उम्मीद कर सकेंगे।
