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Sukesh Chandrasekhar: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के चुनाव आयोग रिश्वतखोरी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले को रद्द करने की मांग करने वाली कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी तय की है। चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) और अभियोजन शिकायत को रद्द करने की मांग कर रहा है। उसने ट्रायल कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि वह उसके समक्ष लंबित आपराधिक मामले को आगे न बढ़ाए।
जैसा कि ईडी ने तर्क दिया कि चंद्रशेखर की एक समान याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है, चंद्रशेखर के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली याचिका में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई थी।
याचिका में तर्क दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यदि उसे विधेय अपराध में बरी कर दिया गया हो या यदि मामला रद्द कर दिया गया हो।
इसमें आरोप लगाया गया है कि ईडी की जांच और मुकदमे की कार्यवाही कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य परेशान करना और पूर्वाग्रह पैदा करना है। चंद्रशेखर पर तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए पार्टी का चुनाव चिह्न ‘दो पत्तियां’ सुरक्षित करवाने के लिए पूर्व अन्नाद्रमुक नेता टी.टी.वी. दिनाकरन से धन लेने का आरोप है।