भिलाई [न्यूज़ टी 20] गुना / मध्यप्रदेश के गुना में कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप करने वाले को 24 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2600 रुपए जुर्माना भी लगाया। फैसला बुधवार को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा की कोर्ट ने सुनाया।

मामले में वकील ने दलील दी कि जिस देश में कन्या को देवी माना जाता है, वहां इस तरह की घटना अभिशाप है। ऐसे में आरोपी के लिए दया नहीं की जानी चाहिए।

कोर्ट ने चिंता भी जताई है कि ऐसे मामलों के लिए कठोर कानून होने के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) ममता दीक्षित ने बताया कि 5 जुलाई 2021 को बच्ची की मां ने जिला अस्पताल पहुंची।

यहां बताया कि 4 जुलाई की दरमियानी रात उसकी तीन साल की बेटी दादा-दादी के साथ घर के बरामदे में सो रहे थी। आरोपी भोला उर्फ पूरन (20) अंधेरे का फायदा उठाकर बच्ची को उठा ले गया। उसके साथ रेप करने के बाद कुछ दूर बच्ची को छोड़कर भाग गया।

मां की रिपोर्ट पर बजरंगगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कुछ दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अभियोग पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने तर्क किए कि अभियुक्त ने ऐसी घटना समाज के लिए अभिशाप है।

जिस देश में कन्या को देवी माना जाता है, आरोपी द्वारा उसी कन्या के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। इस कारण से अभियुक्त को अधिकतम कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

न्यायालय ने आरोपी भोला उर्फ पूरन (20) को 24 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर अर्थदंड भी लगाया गया। कोर्ट ने चिंता जताई है कि कठोर कानून होने के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुक रहीं।

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