Chhattisgarh Employee Benefits: कर्मचारियों की मृत्यु पर मिलेगी अनुग्रह राशि, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला – सेवा के दौरान मृत्यु, छुट्टी या आत्महत्या पर परिजनों को मिलेगा आर्थिक लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली अनुग्रह राशि (Ex-Gratia Payment) को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पर, छुट्टी के दौरान या आत्महत्या जैसी परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी

यह आदेश राज्य के वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें राशि वितरण की पात्रता और शर्तों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

किन हालातों में मिलेगा अनुग्रह भुगतान? जानिए पात्रता शर्तें

नई नीति के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुग्रह राशि दी जाएगी:

  • सेवा के दौरान मृत्यु (On Duty Death)

  • अवकाश (Leave) के दौरान मृत्यु

  • आत्महत्या के मामले (विशेष शर्तों के तहत)

  • ड्यूटी के दौरान दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु

यह कदम कर्मचारियों के परिजनों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

किन्हें मिलेगा अनुग्रह लाभ?

सरकारी आदेश में बताया गया है कि अनुग्रह राशि सीधे मृत कर्मचारी के आश्रित परिजनों, जैसे पत्नी/पति, बच्चों या माता-पिता को दी जाएगी। भुगतान का निर्णय सेवा रिकॉर्ड और विभागीय जांच के आधार पर लिया जाएगा।

वित्त सचिव मुकेश बंसल ने जारी किया आदेश

वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों और कार्यालय प्रमुखों को भेजा गया है ताकि इसका पालन समय पर और पारदर्शिता से किया जा सके।

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