बेमेतरा| छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले के ग्राम हेमाबंद में अनाधिकृत रूप से रखे गए गौवंशों की मौत के बाद पोस्टमार्टम व व्यवस्थापन में मिली अव्यवस्था से नाराज राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन द्वारा गठित की जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग ने उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा बेमेतरा डॉ. राजन भगत को प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जांच दल ने पाया, ग्राम हेमाबंद में मवेशियों की मौत के बाद पोस्टमार्टम और सुरक्षित व्यवस्थापन में गंभीर अनियमितताएं बरती गई। गंभीर स्थिति के बावजूद, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. भगत मौका स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता को छत्तीसगढ़, सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन माना गया है।


बता दें, डॉ. भगत को वर्ष 2023 से 25 के दौरान आधा दर्जन बार कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके थे। पशुधन विभाग विकास के उप सचिव मनोज कुमार मिश्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बार-बार नोटिस के बाद भी कार्यशैली में सुधार न होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में डॉ. भगत का मुख्यालय संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नया रायपुर तय किया गया है। शासन ने निर्देश दिया है, डॉ. भगत के विरुद्ध आरोप पत्र व साक्ष्य दस्तावेज 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। डॉ. भगत के निलंबन के बाद डॉ. केडिया को अस्थायी तौर पर उप संचालक का प्रभार दिया गया है।

पढ़िए राज्य शासन का आदेश

ग्राम हेमाबंद, जिला-बेमेतरा में अनाधिकृत रूप से रखे गये गौवंश/पशु मृत्यु पोस्टमाटर्म जांच सुरक्षित व्यवस्थापन गंभीर अनियमितताएं संज्ञान में आने के बावजूद भी डॉ राजेन्द्र भगत, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बेमेतरा द्वारा मौका स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में कलेक्टर, जिला-बेमेतरा द्वारा मुख्यालय में अनुपस्थिति रहने के कारण डॉ भगत को 04 अगस्त 2026, 05 मई 2025, 15 अप्रैल 2025, 03 नवंबर 2024, 05 अप्रैल 2023, 22 फरवरी 2023 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

इस प्रकार डॉ राजेन्द्र भगत द्वारा शासकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय है।

राज्य शासन एतद्वारा डॉ राजेन्द्र भगत, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में डॉ राजेन्द्र भगत का मुख्यालय संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है। डॉ० भगत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

देखें आदेश

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