दुर्ग। ब्याज के नाम पर अधिक रकम वसूलने वाली दो महिलाओं को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा अत्यधिक ब्याज वसूलती थी। इतना ही नहीं रूपए नहीं देनें पर मारपीट और परिवार को जान से मारने की धमकी देती थी। दोनों महिलाओं के कब्जे से 3.79 लाख नगदी जब्त की गई है।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, प्रार्थिया पूनम मनोज कुमार निवासी वैशालीनगर द्वारा थाना वैशालीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ब्याज पर रकम देने के बाद आरोपियों द्वारा मनमाने तरीके से अतिरिक्त रकम की मांग की गई। रकम नहीं देने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाया जा रहा था।


पीड़िता के अनुसार वर्ष 2024 में उसने 50,000 की रकम ब्याज पर ली थी और सुरक्षा के रूप में ब्लैंक चेक व कोरा स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर कर दिया था। पीड़िता के द्वारा प्रति सप्ताह 2,500 के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल 72,500 ब्याज के रूप में दिया। इसके बाद भी अतिरिक्त 1,50,000 की मांग की जा रही थी। रकम जमा करने में देरी होने पर प्रार्थिया व उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी महिला आरोपियों द्वारा दी गई है।

दूसरी शिकायत

इसी तरह प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी ब्याज पर 1,00,000 लेने और प्रति सप्ताह 5,000 के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल 1,40,000 भुगतान करने के बाद भी लगातार परेशान करने की शिकायत की थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना वैशालीनगर में धारा 296, 308(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना वैशालीनगर पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की गई। ब्याज वसूली से संबंधित दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों का संकलन किया गया। जाँच के दौरान अपराध से संबंधित साक्ष्य पाए जाने पर आरोपिया बबली साहू उर्फ बबली निरंजन व ज्योति निरंजन को 15:50 बजे गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण-

1. बबली साहू उर्फ बबली निरंजन 42 वर्ष

पता: मस्जिद के पास, एसबीआई एटीएम के पीछे, कोहका, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

2. ज्योति निरंजन 27 वर्ष

पता: श्रमिक नगर, सड़क क्रमांक 28, वार्ड क्रमांक 8, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

जप्त नगदी-

1. नगद राशि 99,900 आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से।

2. नगद राशि लगभग 2,80,000 सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान।

3. ब्याज वसूली एवं लेन-देन के हिसाब-किताब से संबंधित डायरी।

4. विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक।

5. कोरे स्टाम्प पेपर एवं कोरे चेक।

कुल बरामद नगद राशि: 3,79,900

पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध थाना सुपेला में पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हैं

1. अपराध क्रमांक 138/2026 — धारा 296, 308(2), 3(5) BNS एवं धारा 4 कर्जा एक्ट।

2. अपराध क्रमांक 1138/2026 — धारा 296, 308(2), 351(2), 3(5) BNS एवं धारा 4 कर्जा एक्ट।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि ब्याज पर रकम देने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज की मांग करता है, धमकी देता है अथवा ब्लैंक चेक एवं कोरे स्टाम्प पेपर के माध्यम से दबाव बनाता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

– ब्याज के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, भुगतान की रसीदें एवं बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

– ब्लैंक चेक एवं हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर किसी के दबाव में न दें।

– धमकी अथवा प्रताड़ना की स्थिति में पुलिस से तत्काल संपर्क करें।

– अवैध ब्याज वसूली एवं धमकी से संबंधित शिकायतों को नजरअंदाज न करें तथा उपलब्ध साक्ष्य पुलिस को उपलब्ध कराएं।

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