महासमुंद / महासमुंद जिले में एक सहायक शिक्षक (एल बी)की दादागिरी का मुजायरा यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों का उल्लंघन उसका शौक बन गया है। यहां पर वह बताना यह लाजमी होगा कि सहायक शिक्षक (एलबी) श्रीमती धनेश्वरी साहू जो प्राथमिक विद्यालय पर स्कूल में पदस्थ है उनकी पद स्थापना मूल विद्यालय शासकीय प्राथमिक शाला पर स्कूल है लेकिन अपने पहुंच और प्रभाव का उपयोग करते हुए उन्होंने दिनांक 06/09/2021 को अपना व्यवस्था प्राथमिक शाला भानपुर विकासखंड बागबाहरा जिला महासमुंद में कर लिया उसके बाद उन्हें बागबाहरा से महासमुंद के लिए व्यवस्था समाप्त करते हुए पद मुक्त कर दिए गए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद के द्वारा उन्हें दिनांक 09.09.2023 को निलंबित किया गया। निलंबन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि इनके द्वारा निरंतर आदेश का उल्लंघन किया जाता रहा है उसके बाद भी अपने पद पर कार्य नहीं कर रही हैं उक्त प्रकरण में प्रश्न चिन्ह यह है कि क्या एक सहायक शिक्षक एलबी की व्यवस्था में किसी एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड में पद स्थापना हो सकती है।

Chhattisgarh Crimes

 

जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद के पत्र क्रमांक/4384/शिकायत/निलंबन/2023महासमुंद दिनांक 09/09/2023 में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षिका धनेश्वरी साहू ने निलंबन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे दिया है लेकिन इस पत्र में यह भी कहा गया है कि निलंबन के जांच के संबंध में बाद में विचार करते हुए कार्यवाही की जाएगी वर्तमान में उन्हें अपनी उपस्थिति संबंधित विद्यालय में देने कहा गया जिस पर संबंधित शिक्षिका ने विद्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी।

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इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी लीलाधर सिंह से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि संबंधित शिक्षिका ने शासकीय प्राथमिक शाला डाबरी में दिनांक 15 दो 2024 को कार्यभार ग्रहण किया है लेकिन जब उन्हें बताया गया कि इनका नया आदेश 16 फरवरी 2024 को संशोधित हुआ है तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेश मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है और संबंधित विद्यालय में भी यह आदेश भेजा गया है जब उनसे पूछा गया कि इस आदेश का परिपालन क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा इस संबंध में मैं जानकारी लेकर बता पाऊंगा उन्होंने यह भी कहा कि लगातार अनेक आदेशों के निकलने के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति है।

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