धमतरी / कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार आबकारी अमला द्वारा जिले में अवैध मदिरा और शासकीय मदिरा दुकान के आसपास अवैध चखना संचालकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी शहर में कम्पोजिट मदिरा धमतरी मेन के पास अमरदीप साहू, ज्वाला गवली और महावीर यादव पर कार्रवाई की गई।

इसी तरह बठेना वार्ड स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान रामदीप, विनोद चौबे, मोहम्मद शब्बीर, नहरनाका के पास सूरजभान निषाद, टिंकू गुप्ता, राजेश्वर धु्रव और ग्राम छाती में उदय बारले, सोनू, मगरलोड में बेदराम, भक्त राम सिन्हा, गोपाल, दुबेराम के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(सी) एवं 36(ए) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

बताया गया है कि बस्तर रोड स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान और बस स्टैण्ड के पीछे रमन स्वीट्स के सामने भी अवैध मदिरा पान कराया जा रहा था, किन्तु आबकारी अमला के पहुंचते ही अवैध चखना संचालक भाग गए। जिला आबकारी अधिकारी ने मदिरा प्रेमियों से अपील की है कि मदिरा का उपभोग ऐसे अवैध चखना सेंटरों मंे नहीं किया जाए। ऐसा करते पाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत प्रकरण कायम कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

गौरतलब है कि अवैध चखना ठेलों की वजह से मदिरा दुकान के आसपास पानी पाउच इत्यादि गंदगी फैलती है। अबकारी विभाग में कार्रवाई के दौरान पाया गया कि अनेक चखना ठेला संचालकों के पास वैध खाद्य लायसेंस नहीं था और कई चखना ठेला संचालक आम रास्ता पर अतिक्रमण कर ठेला संचालित कर रहे थे। ज्ञात हो कि आबकारी अमला द्वारा अवैध मदिरा विनिर्माण, धारण, परिवहन, विक्रय के विरूद्ध भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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