रायगढ़ से श्याम भोजवानी
भिलाई [न्यूज़ टी 20] रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना द्वारा सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को लंबित मर्ग जांच विशेष कर संदेहास्पद मर्गों का स्वयं समीक्षा के निर्देश दिये गये थे जिस पर एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा थाना तमनार के मर्ग कमांक 32/ 2019 धारा 174 CrPC की मृतिका हीरोबाई कलंगा पति दयाराम कलगा उम्र 35 वर्ष खर्रा थाना तमनार के मर्ग डायरी की समीक्षा कर थाना प्रभारी तमनार उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे को कुछ बिन्दुओं पर पुन: आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया
निर्देश के पालन में थाना प्रभारी तमनार पुन: जांच के लिये गवाहों से पूछताछ किया गया जिसमें पाया गया कि मृतिका के पति दिनांक 07/07/2019 को थाना तमनार में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी पत्नि के साथ एक ही कमरे में रात में सोये थे ।
यह पलंग में सो रहा था और इसकी पत्नी जमीन पर सोई हुई थी सुबह देखा तो हिरोबाई कलंगा मृत हालत में थी और गांव वालों को सर्प काटने से मृत्यु होने की जानकारी देकर थाना में सूचना दर्ज कराया था ।
मर्ग जांच कर शव पंचनामा, पी०एम कराया गया जिसमें सपष्ट हुआ की मृतिका की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई है। गवाहों से पूछताछ में पता चला कि आरोपी का विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व मृतिका के साथ समाजिक रीति रिवाज के साथ हुई थी दोनों का एक ही संतान श्रवण कुमार है जिसका वर्तमान उम्र 19 वर्ष का है।
आरोपी दयाराम शराब पीकर घरेलू समस्या का लेकर तथा चरित्र पर शंका कर मृतिका के साथ झगडा मारपीट कर प्रताड़ित करता था। गांव में कई बार बैठक हुई थी । सामाजिक प्रतिबंध सुधार करने के लिये लगाया गया था परन्तु आरोपी दयाराम के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ था ।
मृतिका के माता पिता एवं भाई ग्राम चिंगारी थाना लैलूंगा के रहने वाले थे जिनका देहांत हो चुका है इसलिये मृतिका आरोपी के साथ रहने के लिये विवश थी। आरोपी के द्वारा लगातार प्रताड़ित किये जाने से तथा आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के कारण घटना दिनांक 06.07.2019 से 07.07.19 के दरम्यानी रात मृतिका फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली हैं
साक्ष्य छुपाने के आशय से आरोपी फांसी में प्रयुक्त किये गये कपड़ा / रस्सी को गायब कर दिया था और सर्प काटने से मृत्यु होना बताकर अपने आप का बचाने के आशय से थाना में झूठी सूचना दर्ज कराया था । जांच के दौरान संबंधित गवाहों का कथन लिया गया हैं
आरोपी द्वारा आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करना और साक्ष्य छिपाने का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी दयाराम कलंगा पिता सादराम कलगा उम्र 40 वर्ष के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।