जांजगीर। जांजगीर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने गैंगरेप करने वाले 2 शख्स को 20-20 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला वारदात के 13 महीने बाद आया है। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है।

10 जनवरी 2021 को अकलतरा इलाके में रहने वाला नाबालिग लड़की नहाने के लिए तालाब में गई थी। नहाने के बाद जब वह वापस लौट रही थी। तभी मनोज कुमार कश्यप और जय प्रकाश सेन बाइक से रोड पर आ गए और लड़की को जबरदस्ती उठाकर किसी सूने जगह पर ले गए थे। यहां दोनों ने उससे बारी-बारी से रेप किया था। घटना के बाद दोनों उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। वहीं लड़की किसी तरह से भागकर वहां से निकल गई थी। उसने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दौरान से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस की जांच और कोर्ट की सुनवाई में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। अब कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुना दिया है।

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