भिलाई [न्यूज़ टी 20] ढाई साल की मासूम पर लैंगिग हमला करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 20 साल का सश्रम कारावास की सजा सहित 16 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 17 अप्रैल 2020 के है जब आरोपी ढाई साल की बच्ची को उसके घर से उठा कर अपने घर की छत पर ले गया था

और बच्ची के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। बच्ची की माँ ने रांझी थाना पुलिस को बताया कि दोपहर को उसे नहला कर तैयार करने के बाद घर की गैलरी में खड़ा कर दूध की बोतल लेने के लिए अंदर गई, जब लौटकर आई तो देखा कि वह नही थी।

ढाई साल की बच्ची को तलाश करते हुए वह सामने वाले केवट के घर पर गई तो देखा कि आरोपी छोटू केवट बच्ची को छत की दीवार के किनारे लेकर बैठा हुआ है और बेटी के साथ गलत कृत्य कर रहा था।

बच्ची की माँ की शिकायत पर रांझी थाना पुलिस ने आरोपी छोटू केवट के खिलाफ धारा 376,धारा 366 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अप्रैल 2020 से चले आ रहे इस केस में अंतिम सुनवाई हुई

जिसमें आरोपी छोटू केवट को 20 साल की सश्रम कारावास और 16,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत न सिर्फ आरोपी को कड़ी सजा सुनाई साथ ही पीड़िता को 25 हजार रुपए प्रतिकार राशि प्रदान करने के आदेश भी दिए।

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