भिलाई। दुर्ग शहर की सनसनीखेज घटना रावलमल जैन हत्याकांड में सोमवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लगभग चार साल से चल रहे मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी संदीप जैन को मौत की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने इसके दो सहयोगियों शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इन पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें एक जनवरी 2018 दुर्ग में दोहरा हत्याकांड हुआ था। एक जनवरी 2018 की सुबह-सुबह नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इस मामले में जिला न्यायालय के जज शैलेश तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

बीते चार सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। संदीप जैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके सहयोगियों पर भी आरोप सिद्ध हो गया। रावलमल जैन की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले से पिस्टल भगत सिंह लेकर आया था। उसने पिस्टल गुरुदत्त को दी। गुरुदत्त ने संदीप को एक लाख 35 हजार रुपए में पिस्टल बेची थी। इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड के चार साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया।

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