Income Tax: देश में वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है. 1 अप्रैल 2023 से देश में कई नियम बदल गए हैं. इनमें से कुछ नियमों से लोगों को फायदा होने वाला है तो कुछ नियमों से लोगों की जेब पर भी असर पड़ने वाला है. ये नियम देश की जनता पर काफी असर छोड़ने वाले हैं. इनकम टैक्स से लेकर टोल तक और सोने के आभूषणों की बिक्री को लेकर कई बदलाव हुए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में…

1 अप्रैल 2023 से ये हुए हैं बदलाव—

– नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प बन गई.
– 87ए के तहत छूट बढ़कर 25,000 रुपये हो गई.
– नई कर व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होगा.
– रिटायरमेंट पर Leave Encashment की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये हो गई.
– डेट म्यूचुअल फंड पर कोई LTCG बेनिफिट नहीं.
– लेनदेन शुल्क में 6% की वृद्धि को एनएसई वापस लेगा.
– 5 लाख रुपये के वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसियों पर टैक्स लगेगा.
– 2.5 लाख रुपये से अधिक ईपीएफओ योगदान पर टैक्स लगेगा.
– 10 करोड़ रुपये से अधिक के संपत्ति लेनदेन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.
– ऑनलाइन गेमिंग प्राइज पर टीडीएस लगेगा.
– बीमा कंपनियों का कमीशन ईओएम के तहत होगा.
– हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों में 6 अंकों का एचयूआईडी होना चाहिए.
– एक्स-रे मशीन का आयात 15 फीसदी महंगा होगा.
– जरूरी दवाएं 12 फीसदी महंगी होंगी.
– सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे.
– मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 18% अधिक टोल देना होगा.
– 2,000 से अधिक के सभी यूपीआई लेनदेन पर अब मर्चेंट से 1.1% का इंटरऑपरेबिलिटी चार्ज लगेगा. यूपीआई भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा.
– कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे.
– नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.
– सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये हो गई. मंथली इनकम स्कीम के लिए सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपये और ज्वॉइंट अकाउंट्स के लिए 7.5 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो गई.

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