दुर्ग / लोकसभा निर्वाचन 2024 तृतीय चरण दुर्ग जिले में 07 मई 2024 को होने से मतदान दिवस तथा उसके पूर्व अवैध शराब के विक्रय, धारण, परिवहन पर आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इस हेतु आम नागरिकों का भी सहयोग लिया गया है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के चौर्यनयन को रोकने के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर 0788-2325836 जारी किया गया था।
सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 में अवैध शराब के विक्रय को नियंत्रण करने हेतु आम नागरिकों के लिए जारी टेलीफोन नम्बर से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम द्वारा विधिवत कार्यवाही किया गया है।
आबकारी अमले द्वारा रेलवे पुलिस के साथ रेलवे स्टेशनों तथा वहां से गुजरने वाले ट्रेनों की जांच, बस स्टेशनों एवं बसों की जांच, होटल, बार, ढाबों तथा मुख्य एवं अवैध शराब के पारम्परिक मार्गों में लगातार गश्त की जा रही है। विभाग द्वारा शराब के कई कोचिओं को अवैध रूप से शराब विक्रय करते हुए पकड़ा गया है तथा उन आरोपियों पर विधिवत् कार्यवाही की गई है।
आबकारी विभाग द्वारा आरोपी झलवा कोसरे के कब्जे से कुल 54 नग शोले देशी मसाला पाव, कुल मात्रा 9.720 बल्क लीटर, जिसका कुल बाजार मूल्य 5940रू है एवं एक दोपहिया वाहन हीरो एचएफ डीलक्स सीजी 07 बीएक्स 3801, जिसकी कीमत 30000 है, को जप्त कर प्रकरण कायम किया गया। वृत-भिलाई 04 के अन्तर्गत कुम्हारी मार्ग पर आरोपी राजकुमार सिन्हा पिता फेरूराम के कब्जे से कुल 54 देशी मदिरा मसाला शोले पाव, जिसकी मात्रा 9.720 बल्क लीटर तथा कुल बाजार मूल्य 5940रू जप्त किया गया, किया जाकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी क्रम में वृत-भिलाई 04 अन्तर्गत ग्राम कुम्हारी रामनगर वार्ड 07 थाना कुम्हारी में आरोपीया सोहागा बाई पति चन्द्रहास के के कब्जे से कुल 54 नग मसाला पाव, जिसकी कुल मात्रा 9.720 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 6000रू है। आरोपिया के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी क्रम में वृत-धमधा के अन्तर्गत ग्राम नंदिनी सेमरिया मार्ग पर आरोपी मिथलेश श्रीवास पिता रामजी श्रीवास के कब्जे से कुल 39 नग पाव देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 7.020 बल्क लीटर, जिसका कुल बाजार मूल्य 4290रू है एवं एक वाहन दो पहिया ब्ळ 09 श्रठ 3756 जिसका अनुमानित कीमत 20000/- रुपया है, जब्त किया गया आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इसी क्रम में वृत-भिलाई 04 के अन्तर्गत भिलाई 03 गांधीनगर वार्ड 15 मार्ग पर आरोपी प्रेम वर्मा पिता सुदामा वर्मा के कब्जे से कुल 42 देशी मदिरा मसाला पाव, जिसकी मात्रा 7.560 बल्क लीटर तथा कुल बाजार मूल्य 4620रू है, जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक अरविन्द साहू द्वारा विवेचना में लिया गया।
एक अन्य प्रकरण में वृत्त भिलाई क्रमांक 02 के अन्तर्गत आरोपी शुभम पाण्डेय पिता राकेश निवासी – अर्जुन नगर वार्ड नम्बर 29 वैशाली नगर पुलिस स्टेशन के कब्जे से 35 नग मसाला शोले पाव, जिसकी मात्रा 6.3 बल्क लीटर तथा एक दुपहिया वाहन होण्डा सीएस 125 सीजी 07 बीजेड 8259 जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सुप्रिया शर्मा द्वारा विवेचना में लिया गया।
इसीक्रम में गाड़ाडीह कनाकोट मार्ग थाना उतई जिला दुर्ग में (1) विजय यादव उर्फ मोनू पिता नरोत्तम यादव उम्र 27 वर्ष जाति यादव निवासी गाड़ाडीह थाना उतई दुर्ग (2) इंद्रपाल पिता देवार चन्द जाति गांडा उम्र 35 वर्ष निवासी इंद्रानगर उड़िया मोहल्ला थाना पाटन जिला दुर्ग के कब्जे से एक पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी में 83 नग पाव विदेशी मदिरा जम्मू डिलक्स व्हिस्की 14.94 बल्क लीटर विदेशी मदिरा (बाजार मूल्य 10970 रूपये) जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक हरीश कुमार पटेल द्वारा विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार पाटन जामगांव मार्ग में आरोपी हरिश चौहान के कब्जे से कुल 53 पाव देशी मदिरा शोले कुल मात्रा 9.54 बल्क लीटर जिसका कुल बाजार मूल्य 5830 रू है, जप्त किया जाकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर पंकज कुजूर के द्वारा विवेचना में लिया गया। एक अन्य मामले में रिसाली बोरसी मार्ग पर आरोपी खिलेंद्र खुंटेल से एक सफेद रंग के थैले में 54 नग मसाला शोले पाव, जिसकी मात्रा 9.72 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 5940 रूपये, जप्त कर 34(2)के प्रकरण कायम कर धीरज कन्नौजिया द्वारा विवेचना में लिया गया।
एक अन्य प्रकरण में मिनिमाता नगर खुर्सीपार में आरोपिया एम.देवी पति एम.परसराम के कब्जे से कुल 190 पाव जम्मू डीलक्स विदेशी मदिरा, मात्रा 34.2 बल्क लीटर जप्त किया गया, जिसका कुल बाजार मूल्य 24700 रूपये है। इस प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी वृत्त भिलाई 03 धीरज कन्नौजिया के द्वारा विवेचना में लिया गया। आबकारी विभाग द्वारा टीम गठित किया जाकर सतत् निरीक्षण एवं गश्त की कार्यवाही की जा रही है।