बिलासपुर। राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी फंड के नाम पर 82 लाख 63 हजार 194 रुपए की ठगी करने वाली शातिर महिला ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ 318(4), 119(1) BNS के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

थाना सरकंडा पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में ऊंचे पद और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा देकर एक पढ़े-लिखे निजी सलाहकार से 82,63,194/- रुपए की ठगी करने वाली शातिर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।


आरोपी महिला निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की पिता अल्ताफ अली शाबरी उम्र 34 साल निवासी खोंगापानी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि की रही है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

पढ़िए क्या है मामला?

चेतन आनंद दुबे (निवासी श्री विहार, सरकंडा, बिलासपुर) ने थाना सरकंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2025 में उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की से हुई थी। आरोपी महिला ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने का झांसा दिया। चेतन के जमीन विवाद को सुलझाने का नाटक कर उसने उसका विश्वास जीत लिया।

इसके बाद आरोपी महिला ने चेतन की बेरोजगारी और राजनीति में रुचि का फायदा उठाते हुए उसे राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलवाने का लालच दिया। उसने पार्टी फंड और कागजी प्रक्रिया के नाम पर चेतन से तथा उसके दोस्तों (सतीश अग्रहरी, अंकित पांडेय, डॉ. गायत्री गुप्ता) के खातों के जरिए एवं नगद कुल 82,63,194 रुपए ऐंठ लिए।

धमकी और ब्लैकमेलिंग

जब चेतन आनंद ने अपनी रकम वापस मांगी या पद के संबंध में पूछताछ की, तो आरोपी महिला आग-बबूला हो गई। उसने उसको डराते-धमकाते हुए कहा कि “जो पैसा जमा हो गया वह वापस नहीं मिलेगा, बार-बार कॉल या परेशान करोगे तो तुम्हें महिला संबंधी झूठे मामलों में फंसा दूंगी।

त्वरित पुलिस कार्रवाई एवं गिरफ्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना सरकंडा में धारा 318(4) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी हेतु मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (झगराखांड/खोंगापानी) रवाना की गई।

स्थानीय पुलिस बल एवं गवाहों की मदद से आरोपी निखत परवीन शाबरी (33 वर्ष) को उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन, आधार कार्ड और प्रार्थी के दस्तावेज/बायोडाटा जब्त किया है। आरोपी के अनवरत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के पुख्ता प्रमाण मिलने पर प्रकरण में धारा 119(1) BNS जोड़ी गई एवं विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।

आपराधिक रिकॉर्ड

विवेचना के दौरान आरोपी महिला का आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला, वह शातिर किस्म की अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी संगीन मामले दर्ज हैं:

थाना झगराखांड: अप.क्र. 219/23, धारा 294, 34, 341 भादवि।

थाना झगराखांड: अप.क्र. 70/2023, धारा 384 भादवि (वसूली/ब्लैकमेलिंग)।

थाना झगराखांड: अप.क्र. 216/23, छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(1)।

थाना झगराखांड: अप.क्र. 146/23, छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(1)।

थाना सिविल लाइन (रायपुर): अप.क्र. 358/2021, धारा 384 भादवि।

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