भिलाई: निर्यात पर सीमा कर जमा करने का अंतिम नोटिस, तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर होगी कुर्की

नगर निगम ने टैक्स डिफॉल्टर्स को चेताया, 15 दिन में जमा करें टैक्स नहीं तो होगी संपत्ति जब्ती

भिलाई। भिलाई नगर निगम ने शहर की उन संस्थाओं को अंतिम चेतावनी जारी की है जो अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं, लेकिन सीमा कर (Export Tax) जमा नहीं कर रही हैं। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर कर राशि जमा नहीं की गई, तो संपत्ति कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

नियम के तहत बाहर भेजे गए माल पर देना होता है सीमा कर

नगर निगम अधिनियम 1996 के तहत, जो भी संस्था भिलाई क्षेत्र से बाहर माल का निर्यात करती है, उन्हें सीमा कर जमा करना अनिवार्य है। यह कर माल के प्रकार पर आधारित होता है:

  • अनाज/कृषि/कपड़े/लोहा – 0.10%

  • बिल्डिंग मटेरियल/हार्डवेयर – 0.20%

  • फल/साबुन/सोडा/फर्नीचर – 0.25%

  • मसाले/इलेक्ट्रॉनिक्स/वाहन सामग्री/लकड़ी – 0.50%

  • शराब/बियर/अफीम – 1.00%

नोटिस का जवाब न देने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई

निगम ने बताया कि आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कई संस्थाएं लगातार माल का बाहरी राज्य या क्षेत्र में निर्यात कर रही हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिए गए नोटिस का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। ऐसे मामलों में नियम के तहत टैक्स और 5% अधिभार की गणना कर वसूली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया होगी शुरू

यदि तय समय में कर नहीं जमा किया गया, तो संबंधित संस्थाओं की चल/अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी कर टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए कार्यपालन अभियंता आर.एस. राजपूत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके अधीनस्थ ज़ोन के राजस्व अधिकारी अपनी टीम के साथ संस्थाओं में नोटिस तामील करवा रहे हैं।

इन प्रमुख कंपनियों ने टैक्स किया है जमा

कुछ संस्थाओं ने नियमों का पालन करते हुए कर पहले ही जमा कर दिया है, जिनमें शामिल हैं:

  • भिलाई स्टील प्लांट (SAIL)

  • जेपी सीमेंट लिमिटेड

  • अतुल ऑक्सीजन कंपनी (28A और 28B)

  • एन वायरर्स प्राइवेट लिमिटेड

  • बी.के. कास्टिंग लिमिटेड

  • सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड

  • विश्वा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

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