
By Rahul tripathi
*प्रार्थी शुभम कुमार गुप्ता* निवासी जवाहर नगर भिलाई द्वारा थाना जामुल उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की *प्रार्थी प्राईवेट कंपनी में काम करता था। उसी दौरान आरोपी आलोक मिश्रा से जान पहचान हुई, आलोक मिश्रा ने प्रार्थी को सब्जी व्यवसाय करने का लालच देकर जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनवाकर मोबाईल में वीडियो रिकार्डिंग कर अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने का भय दिखाकर प्रार्थी से 29,40,611 रूपये को अंतरित करा लेना बताया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया*।
जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए *आरोपी आलोक मिश्रा पिता रमेश मिश्रा उम्र 25 साल निवासी छपड़ौर थाना मानपुर जिला उमरिया म.प्र. हाल पता एलआईजी 42 हाउसिंगबोर्ड भिलाई को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए प्रार्थी से 29,40,611 रूपये को अंतरित कर लेना बताया। आरोपी को आज दिनांक 20.06.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया*।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि सौमित्री भोई, प्र.आर. संदीप बंजारे, आर. रूपनारायण बाजपेयी, चन्द्रभान यादव, अतुल सिंह, संजय मिश्रा, तीरिथ बंजारे का विशेष योगदान रहा।
अप. क्र. 463/2025
धारा 384 भादवि
आरोपी आलोक मिश्रा पिता रमेश मिश्रा उम्र 25 साल निवासी छपड़ौर थाना मानपुर जिला उमरिया म.प्र. हाल पता एलआईजी 42 हाउसिंगबोर्ड भिलाई थाना जामुल जिला दुर्ग छ.ग.
