दुर्ग / छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पहली शादी, तलाक, वास्तविक उम्र और नौकरी की जानकारी छिपाकर विवाह करने वाले युवक और विवाह कराने वाली मध्यस्थ महिला को गिरफ्तार किया है। मामला उतई थाना क्षेत्र का है।
खुद को बताया अविवाहित, सच्चाई छिपाकर की शादी
पुलिस के अनुसार आरोपी विजय कुमार पाण्डेय (42), निवासी न्यू कैलाश नगर, कुरूद भिलाई ने खुद को अविवाहित बताकर पीड़िता से विवाह किया। उसने पूर्व विवाह, तलाक, उम्र और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानबूझकर छिपाए।
मध्यस्थ को थी सच्चाई की जानकारी
विवाह तय कराने में विद्ववासनी शुक्ला (61) की भूमिका सामने आई है, जो चिंगरी पारा, सुपेला भिलाई की निवासी हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मध्यस्थ को आरोपी की वास्तविक स्थिति की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने युवती को गुमराह कर शादी करवाई।
शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना, खुला राज
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि शादी के बाद आरोपी के व्यवहार से उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इसी दौरान उसे पता चला कि आरोपी पहले से विवाहित था और तलाक भी ले चुका है।
पुलिस कार्रवाई: दस्तावेज जब्त, दोनों आरोपी जेल भेजे गए
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से—
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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तलाक से संबंधित न्यायालयीन आदेश
जैसे दस्तावेज जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस की अपील: विवाह से पहले सत्यापन जरूरी
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह मामला समाज के लिए चेतावनी है। विवाह जैसे गंभीर संबंध में जानकारी छिपाना अपराध है, और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।