भिलाई [न्यूज़ टी 20] PPF Latest Update: सुरक्ष‍ित न‍िवेश के ल‍िए पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) जबरदस्‍त ऑप्‍शन है. पीपीएफ अकाउंट को क‍िसी बैंक या पोस्‍ट ऑफ‍िस में खोलकर आप कम इनवेस्‍टमेंट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं.

यहां सालाना न्‍यूनतम 500 रुपये और अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. फ‍िलहाल पीपीएफ पर ब्‍याज दर 7.10 प्रत‍िशत है.

स‍ितंबर में खत्‍म हो रही त‍िमाही में पीपीएफ की ब्‍याज दर बढ़ने की उम्‍मीद है. प‍िछले कुछ सालों में सरकार ने इसके न‍ियमों में बदलाव क‍िया है.आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में.

महीने में एक ही बार जमा होंगे पैसे

पीपीएफ खाते में इनवेस्‍टमेंट 50 रुपये के मल्‍टीपल में होना चाह‍िए. यह राश‍ि सालाना कम से कम 500 रुपये या उससे ज्‍यादा होनी चाह‍िए.

पीपीएफ अकाउंट में आप पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान डेढ़ लाख तक जमा कर सकते हैं. इस पर ही आपको टैक्‍स छूट का फायदा म‍िलता है. इसके अलावा महीने में एक बार पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा क‍िया जा सकता है.

लोन की ब्‍याज दर में कमी

पीपीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर लोन भी ल‍िया जा सकता है. प‍िछले द‍िनों इस ब्‍याज दर को 2 प्रत‍िशत से घटाकर 1 प्रत‍िशत कर द‍िया गया है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद आपको दो से ज्‍यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख को होती है.

मैच्‍योर‍िटी के बाद भी एक्‍ट‍िव रहेगा खाता

पीपीएफ में 15 साल तक न‍िवेश करने के बाद यद‍ि आप इनवेस्‍टमेंट के इच्‍छुक नहीं हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट को ब‍िना न‍िवेश के भी जारी रख सकते हैं.

15 साल पूरे होने के बाद इस अकाउंट में पैसे जमा करना जरूरी नहीं है. मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने का ऑप्‍शन चुनने पर आप एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पैसा न‍िकाल सकते हैं.

फॉर्म ए भरना जरूरी

पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के ल‍िए फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होता है. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के व‍िस्‍तार के ल‍िए (जमा के साथ) मैच्‍योर‍िटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होता है.

PPF पर लोन का न‍ियम

पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेने का न‍ियम यह है क‍ि आवेदन की तारीख से दो साल पहले आपके खाते में टोटल ज‍ितना बैलेंस है, उसका 25 प्रत‍िशत तक आपको कर्ज म‍िल सकता है.

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