दुर्ग / आगामी विधानसभा निर्वाचन – 2023 के मद्देनजर अवैध मदिरा का विक्रय करने वाले अपराधियों पर लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी दुर्ग ने जानकारी दी कि आबकारी विभाग दुर्ग के द्वारा मंगल बाजार मरोदा भिलाई में 01 अक्टूबर 2023 को अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 50 पाव, मात्रा 9 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क, 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2023 को शुष्क दिवस पर आबकारी विभाग दुर्ग के टीम द्वारा टी पी नगर भिलाई में अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर कुल 133 पाव, मात्रा 23.94 बल्क लीटर (47 पाव ब्रेस्टो रेयर व्हिस्की, 57 पाव देशी मदिरा मसाला, 29 पाव देशी मदिरा प्लेन) जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पाटन क्षेत्र के ग्राम घोरारी में अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर 890 लीटर महुआ शराब, 25600 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर कुल 03 प्रकरण पंजीबद्ध अज्ञात अरोपी की पतासाजी की जा रही है।
माह सितम्बर 2023 में आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा कुल 220 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें अवैध शराब 2066.9 लीटर, महुआ लाहन 35922.25 किलोग्राम, जिसका बाजार मूल्य 2256950/- रूपये एवं 06 दो पहिया वाहन तथा 01 चार पहिया वाहन जप्त किया गया है। जिले में शराब एवं मादक पदार्थाे के अवैध विक्रय, परिवहन एवं धारण पर रोकथाम हेतु शिकायत दर्ज कराये जाने बाबत् टेलीफोन नंबर 0788-2325836 जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आबकारी विभाग के टोल फ्री शिकायत नंबर 14405 पर भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
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