जानकारी के मुताबिक, बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची का परिवार दिल्ली के बुराड़ी इलाके में स्थित एक चर्च में आता था। इस दौरान अधिकारी और पीड़िता के परिवार के बीच जान पहचान हुई थी। इसके बाद साल 2020 में नाबालिग के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद नाबालिग काफी परेशान रहने लगी। बच्ची की परेशान को देखने के बाद डिप्टी डायरेक्टर उसे अपने घर ले आया। पीड़िता 12वीं क्लास की छात्रा है।
आरोप है कि 14 साल की पीड़ित के साथ साल 2020 से 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया। पीड़िता जब प्रेगनेंट हो गई तो डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी ने दवा खिलवा कर उसका गर्भपात करवा दिया था।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा U/s 376(2)(f)/506/509/323/313/120B/34IPC & 6/21 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।