जांजगीर – चांपा। फावड़ा मारकर बडे भाई की हत्या करने वाले आरोपित को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम पिसौद में 29 जून 2022 को सुबह 7 बजे दिलेराम साहू बाड़ी में जा रहे पानी को रोकने के लिए फावड़ा से मिट्टी पाट रहा था । इसी दौरान गांव का दिलहरण साहू गली तरफ पानी लाने से मना किया । मगर दिलेराम साहू नहीं माना । जिस पर दिलहरण साहू ने अपने बड़े भाई दिलेराम के सिर पर फावड़ा से प्रहार कर दिया ।
जिससे उसका सिर फट गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई । इसके बाद उसने खुद ही अपने बड़े भाई की हत्या करने की सूचना सरपंच पति गिरधारी साहू को मोबाइल से दी । जब सरपंच पति और ग्रामीण वहां पहुंचे तो दिलहरण शव के पास बैठा था। घटना की सूचना पर पुलिस ने दिलहरण के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया । मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मृतक की मां का भी बयान लिया । उसने बताया कि आरोपित ने उसे भी मारने के लिए दौड़ाया । गवाहों के बयान के आधार पर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपित दिलहरण साहू (55) को धारा 302 के तहत अपने भाई की हत्या के लिए उम्र कैद और 25 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की ।