भिलाई [न्यूज़ टी 20] दुर्ग / वर्ष 2022 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत 14 मई को श्री संजय कुमार जायसवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय , श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा, किशोर न्याय बोर्ड,तहसील न्यायालय भिलाई-3 एवं पाटन में आयोजित होगी।

नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, परिवार न्यायालय के पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय के प्रकरण स्थायी जनोपयोगी लोक अदालत के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के प्रकरण,

विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरण, 138 एन. आई. एक्ट से संबंधित प्रकरण, राजस्व से संबंधित प्रकरण, चिन्हांकित कर उनका निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा ।

नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की अपील नहीं होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर दोनों पक्षकारों के मध्य आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित होता है। विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है।

लोक अदालत में विद्युत देयक/दूरभाष/ बैंक के बकाया राशि के संबंध में विभाग के द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ‘‘ प्री लिटिगेशन ’’ प्रकरण प्रस्तुत किये जाते है। जिसमें बकाया की राशि के संबंध में विभाग के द्वारा राशि में कमी करते हुए रामझौता किया जाता है ।

पक्षकार का प्रकरण न्यायालय में जाने के पूर्व ही लोक अदालत में निराकृत हो जाता है। जिससे समय एवं पक्षकारों को होने वाली कठनाईयों से राहत मिलती है।लोक अदालत में पारिवारिक मामले समझौता हेतु रखे जाते है।

जिसमें पति-पत्नि , पिता-पुत्र से संबंधित पारिवारिक विवाद का निपटारा किया जाता है। पारिवारिक मामले लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निपटाये जाने से पति-पत्नि / पिता -पुत्र के मध्य आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाता है तथा परिवार का कलह खत्म हो जाता है।

नेशनल लोक अदालत 14 मई 2022 को आयोजित की जा रही है जिसमें पक्षकार अपने मामलो को राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर तथा लोक अदालत में प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त कर समय एवं अन्य संबंधित कठनाईयों से बचें।

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