भिलाई [न्यूज़ टी 20] 9 साल की बच्ची से रेप करने वाले रिश्ते के ताऊ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घिनौनी वारदात पर फैसला सुनाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सुभाष सिंह ने कहा कि दोषी टिररी उर्फ सर्जुन बाकी का पूरा जीवन जेल में बिताएगा।
अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 8 जनवरी 2019 को नागफनी थाना क्षेत्र में हुई थी। किसरौल में रहने वाला टिररी उर्फ सर्जुन घटना वाले दिन पड़ोस में रहने वाली अपनी रिश्ते की भतीजी को बहाने से अपने घर ले गया।
बच्ची घर में अकेली थी। बच्ची टिररी उर्फ सर्जुन को ताऊ कहकर बुलाती थी। घर ले जाकर टिररी ने 9 साल की भतीजी से जबरन रेप किया। बच्ची चीखी -चिल्लाई तो उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया।
मां के घर लौटने पर बच्ची ने बताई थी घटना
पीड़िता रोती बिलखती अपने घर पहुंची। जब मां वापस आई तो उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। बेटी के मुंह से घटना के बारे में जानकर मां दंग रह गई।
उसने तुरंत अपनी सास व अन्य परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता की मां ने नागफनी थाने पहुंचकर घटना की सूचना दी और अभियुक्त टिररी के खिलाफ FIR दर्ज कराई।
एक लाख मुआवजा देने के आदेश
अपर शासकीय अधिवक्ता अकरम खान ने बताया कि मानसिक व भावात्मक क्षति पूर्ति के रूप में अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता को मानसिक व भावात्मक क्षति हुई है।
उसके ऐवज में अर्थदंड जमा होने पर एक लाख रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाएंगे। पीड़िता की उम्र करीब 10 साल है, ऐसे में यह रकम मुकदमे की वादी उसकी मां को दी जाएगी।