भिलाई [न्यूज़ टी 20] हरियाणा के पलवल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को स्थानीय कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पलवल पुलिस प्रवक्ता संजय ने बताया कि वर्ष 2019 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला जिला महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया था। युवक पर आरोप था कि वह नाबालिग लड़की को अपने घर ले गया। वहां पर उससे दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने आरोपी पांडवन कॉलोनी निवासी प्रमोद के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। देने सहित अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रमोद को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था, लेकिन बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई थी।

महेश कुमार की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पांडवन कॉलोनी निवासी प्रमोद को एक दिन पहले ही दोषी करार दिया गया थ्पा। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

कोर्ट ने बुधवार को सजा का ऐलान किया। प्रमोद को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसको एक साल साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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