भिलाई [न्यूज़ टी 20] उज्जैन। दहेज नहीं लाने पर एक महिला को उसका पति व सास-ससुर प्रताड़ित करते थे। महिला को उसके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसे आत्महत्या बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किया जाना सामने आया था।

बुधवार को कोर्ट ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सास तथा ससुर को संदेह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया है। उप-संचालक अभियोजन डा. साकेत व्यास ने बताया कि 25 दिसंबर 2019 को सोनू पत्नी आशीष परमार निवासी ऋषिनगर के स्वजन ने पुलिस को

सूचना दी थी कि सोनू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया था। मृतका की मां रेखाबाई ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन दिया था।

जिसमें उल्लेख था कि मृतिका का विवाह चार साल पहले पूर्व आशीष के साथ हुआ था तभी से आशीष तथा मृतिका की सास पुष्पा तथा ससुर गौरीशंकर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे।

दहेज नहीं लाने पर उसकी बेटी की पति व सास तथा ससुर ने ही गला घोंटकर हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी फांसी के बजाए गला घोंटकर हत्या किया जाना सामने आया था।

जिस पर माधव नगर पुलिस ने पति आशीष, सास पुष्पा तथा ससुर गौरीशंकर के खिलाफ धारा 304 -बी, 302, 201 ,34 के तहत केस दर्ज कर चालान पेश किया था।

बुधवार को कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर मृतिका के पति आशीष को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने मृतिका की सास पुष्पा व ससुर गौरीशंकर को संदेह के आधार पर दोषमुक्त कर दिया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बृजेश उपाध्याय द्वारा की गई।

Share on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *